नई दिल्ली: चल रहे सीओवीआईडी -19 महामारी और कोरोना वायरस की बुजुर्ग आबादी की भेद्यता के मद्देनजर, ईपीएफओ ने पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों के संबंध में लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रेरणा पत्र-जेपीपी) जमा करने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। ईपीएस 1995 और जिसका लाइफ सर्टिफिकेट 28 फरवरी, 2021 तक किसी भी महीने में है। वर्तमान में एक पेंशनभोगी 30 नवंबर तक किसी भी समय जेपीपी जमा कर सकता है, जो जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है।
ऐसे सभी पेंशनभोगी 28 फरवरी, 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जेपीपी जमा करने के लिए कई मोड्स जिनमें 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक्स के ब्रांचेज 1.36 लाख पोस्ट ऑफिस, 1.90 लाख पोस्टमैन के पोस्टल नेटवर्क और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं। पेंशनरों द्वारा डाक विभाग का लाभ उठाया जा सकता है।
पेंशनर्स निकटतम CSCs https://locator.csccloud.in/ का पता लगाने के लिए लिंक का उपयोग कर सकते हैं और अपने घर या अन्य जगहों से जेपीपी जमा करने के लिए डाकघरों में ऑनलाइन अनुरोध रखने के लिए लिंक http://ccc.cept.gov.in /covid/request.aspx।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने EPFO के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संगठन ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और बिग पुश को डिजिटल इंडिया ड्राइव में मदद करने के साथ पेंशनरों की मदद करने में एक सराहनीय काम किया है और 28 फरवरी 2021 तक की समय सीमा भी बढ़ा दी है। 35 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करने के लिए ईपीएफओ द्वारा जीवन प्रेरणा पत्र जमा करना।
श्री गंगवार ने यह भी कहा, इस विस्तारित अवधि के दौरान, ऐसे 35 लाख पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन को नहीं रोका जाएगा जो नवंबर, 2020 के दौरान जेपीपी जमा नहीं कर सके।
डालने की तारीख : 28-11-20
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